
सीएमओ से अस्पताल के मान्यता को लेकर तलब किया जबाब
Chandauli news: ट्रामा सेंटर का बोर्ड लगाकर बिना मानक के अस्पताल चला रहे सूर्या हॉस्पिटल के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो गयी। मानवाधिकार आयोग सीडब्ल्यूए ने पहला अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अस्पताल से सम्बंधित कागजात आयोग ने सीएमओ से तलब किया है।

ट्रामा सेंटर का बोर्ड लगाकर मरीजों का शोषण करने वाले इस अस्पताल ने उच्च न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता आशीष नागवंशी के छोटे भाई की पत्नी को डेंगू होने पर भर्ती किया था। जहाँ बिना चिकित्सक के ही 32 घण्टे तक अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा टेलीफोनिक ओपीडी कराकर इलाज किया गया। यहाँ के चिकित्सक गौतम त्रिपाठी ने दूसरे दिन अस्पताल पहुंचने जहाँ मरीज की हालत चिंताजनक होने पर उसे रेफर कर दिए। रेफर करने के बाद लापरवाही का आलम यह रहा कि बिना किसी ऑक्सीजन सपोर्ट के मरीज को अस्पताल से बाहर कर दिया। परिजन जब तक दूसरे हॉस्पिटल ले जाते रास्ते मे ही ऑक्सीजन की कमी से मरीज ने दम तोड़ दिया।
इसकी जानाकरी होने के बाद जब शासकीय अधिवक्ता अस्पताल संचालक से पूरा विवरण लिया तब अस्पताल में ट्रामा सेंटर का कोई मानक नही मिला। जिसपर उन्होंने डीएम व एसपी को पत्र लिखकर अस्पताल की जाँच कराने का मांग किया। वहीं पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग किये। लेकिन एक सप्ताह बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नही हुई। वहीं अधिवक्ता के शिकायती पत्र का ह्यूमन राइट सी डब्लू ए ने संज्ञान लेते हुए लापरवाह अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए सीएमओ से फाइल तलब किया है। जिसका मुकदमा नंबर NHRC as 78919/CR/2023. – HRCNet,NHRC है।
कैसे बीएचयू के नाम पर मरीजो का शोषण करता है सूर्या ट्रामा सेंटर…. सच्चाई जानने के लिए पढ़े.. newsplace.in का पार्ट -6