एसडीएम स्तर के अधिकारी बनाये गए नोडल
Chandauali news: सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात्रि दस बजे के बाद डीजे प्रतिबंधित होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने भी ध्वनि विस्तारण यंत्र पर सख्त निर्देश दिया है कि बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। इसका पालन करने के लिए पुलिस विभाग को दिशा निर्देश दिए है। पिछले दिनों विडियोकांफ्रेसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से मॉनिटरिंग करते हुए पालन करने के लिए निर्देश दिए।
इसी क्रम में जिलाधिकारी निखिल टी फुन्डे ने सभी एसडीएम को ऐसे मन्दिर मस्जिदों को चिह्नित करते हुए लाउडस्पीकर हटवाने का निर्देश दे दिए। जिसके अनुपालन में गुरुवार को एसडीएम सकलडीहा, एसडीएम चकिया व एसडीएम डीडीयू नगर ने फोर्स बल के साथ ऐसे स्थानों को चिह्नित कराते हुए लाउडस्पीकर हटवाने के लिए कहा।
जिसके क्रम में सकलडीहा कोतवाली के ठीक सामने वाले मस्जिद पर बज रहे लाउडस्पीकर के अलावा छोटी मस्जिद से लाउडस्पीकर हटवाया गया। जबकि अभी भी तेनुअट स्थित मस्जिद पर सुबह ध्वनि विस्तार यंत्र तेज आवाज में बन रहे है।
क्या कहते है अधिकारी: इस सम्बंध में जिलाधिकारी निखिल टी फुन्डे ने बताया की यहां शासन स्तर से लाउडस्पीकर हटाने का निर्देश प्राप्त है। जिसके क्रम में लाउडस्पीकर उतरवाने का कार्य हो रहा है। कुछ स्थानों पर एक स्पीकर लगा हुआ है वहां राहत दिया गया है।