अयोध्या। विशेष न्यायालय पाक्सो द्वितीय ने शुक्रवार को सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को पुलिस के चार्जसीट पर 20 साल का कारावास व दस हजार रुपया दण्ड दे दण्डित किया है।
थाना रौनाही में एक लड़की ने तिलक राम पुत्र सुरेन्द्र नाथ व शहरुख पुत्र रहीश निवासी पूरे शिवदयाल का पुरवा के ऊपर छेड़खानी व सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत करायी थी। पुलिस विवेचना में दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जसीट दाखिल कर दिया गया था। जिसपर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पास्को द्वितीय ने पुलिस की पैरवी पर धारा 376D,504,506 IPC व 5/6 पाक्सो ACT मे दोष सिद्ध किया । जिसमें अभियुक्तगण तिलक राम व शहरुख को अधिक्तम 20 वर्ष कठोर कारावास व ₹10000 अर्थदंड से दंडित किया गया है।