
एडीएम कोर्ट से जिलाबदर की हुई कार्यवाही
भाजपा के बाहुबली विधायक के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही है प्रशासन- उपेन्द्र
2005 के बाद 151 के तहत भी नही हुई शिकायत फिर भी जिलाबदर की करायी गयी कार्यवाही- उपेन्द्र
Chandauli news: अपर जिलाधिकारी न्यायालय से दो ब्यक्तियों के खिलाफ पुलिस की रिपोर्ट पर जिला बदर की कार्यवाही हुई है। इसमें चकियां के सिकंदरपुर ग्राम निवासी इम्तियाज पुत्र साबिर व बलुआ के समुदपुर गांव निवासी पूर्व ब्लाक प्रमुख चहनियां ममता सिंह के पति उपेंद्र सिंह गुड्डू को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है। उपेन्द्र के जिलाबदर की कार्यवाही पर राजनीति गलियारे में इस गुलाबी ठंड में गर्मी का एहसास करा दिया।

बलुआ थाना क्षेत्र के निवासी उपेंद्र सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह पर बलुआ पुलिस के अपराधिक इतिहास के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 91/ 2024 धारा 352 /351( 2)/ 127(2) बीएनएस, 62 /2001 धारा 307 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत 20 जनवरी 2002 में मुकदमा पंजीकृत होने के साथ ही साथ 189 / 2005 120 बी, 384, 504 तथा 506 भारतीय दंड के तहत दर्ज मुकदमें पर शांति भंग की आशंका ब्यक्त करते हुए रिपोर्ट दिया गया था। जिसपर एडीएम ने जिलाबदर घोषित कर दिया।
जिलाबदर की कार्यवाही को उपेन्द्र ने राजनैतिक कार्यवाही बताते हुए कहा कि जिला प्रशासन बीजेपी के बाहुबली विधायक के कार्यकर्ता के रुप में कार्य कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस ब्यक्ति के उपर 15 वर्षो में 151 के तहत भी किसी भी थाने में शिकायत दर्ज नहीं हुआ उसे जिला बदर घोषित कराया जा रहा है। जिस दिन कोर्ट में आपत्ति दर्ज करने के लिए नोटिस दी गयी थी। जब न्यायालय में उपस्थित होने के लिए 10 बजे अधिवक्ता के साथ पहुंचा उसके पहले ही एक तरफा आदेश जारी कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि केवल यह कार्यवाही चहनियां ब्लाक प्रमुख की कुर्सी बचाने के लिए कराया गया है। जिसका जबाब जनता खुद देगी।