
ग्राम प्रधान को जारी कराया नोटिस, कूड़ा गिराने पर रोक
बंजर भूमि की होगी बाउंड्री, मन्दिर या सरकारी कार्यालय का हो सकता है निर्माण- एसडीएम
Chandauli news: सकलडीहा तहसील को जाने वाले रोड़ पर बंजर भूमि को कूड़ा निस्तारण कर जमीन कब्जा करने के मामले का सकलडीहा एसडीएम अनुपम मिश्रा ने संज्ञान लिया। उन्होंने ग्राम प्रधान को नोटिस जारी करा दिया। वही ग्राम प्रधान को कूड़ा न गिराए जाने का निर्देश दिया।

सकलडीहा तहसील को जाने वाले मार्ग पर नागेपुर मौजा में गाटा संख्या 66 ख बंजर भूमि के नाम से दर्ज है। जिसपर ग्राम प्रधान द्वारा गांव सभा के कूड़ों को निस्तारित करने के लिए इधर कुछ दिनों उक्त जमीन का उपयोग किया जा रहा था। जिसका विरोध शुरू हो गया। एसडीएम के यहां शिकायती पत्र पडने लगे। ग्रामीणों का आरोप था कि बंजर जमीन से सटकर ग्राम प्रधान ने जमीन रजिस्ट्री करायी है। उक्त बंजर भूमि को कूड़े से पाटकर अपने प्लाट को इसमें जोड़ना चाहते है।

जिसको news place. in ने 21 अगस्त की अंक में “ग्राम सभा की जमीन को कब्जा करने योजना” शीर्षक से प्रकाशित किया। इस मामले को एसडीएम सकलडीहा अनुपम मिश्रा ने गम्भीरता से लिया। उन्होंने बताया कि शिकयतन उक्त जमीन का उपयोग कूड़ा निस्तारण पर किये जाने के मामले में ग्राम प्रधान को नोटिस जारी किया गया है। विशेष रूप से बुलाकर ग्राम प्रधान को मना कर दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि उक्त कूड़े को भी जेसीबी लगाकर हटा दिया गया होता। लेकिन सरकारी विद्यालय को साफ कराने के बाद ईंट मिट्टी का मलबा था इसलिए छोड़ दिया गया। उक्त जमीन पर कोई अतिक्रमण नही होगा। जमीन पर मन्दिर या फिर कोई सरकारी कार्यालय आदि के लिए आवंटित किया जाएगा।
वहीं ग्राम प्रधान सुरेंद्र यादव ने बताया कि जमीन कब्जा करने की कोई नियत नही है। यह बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे है। एसडीएम ने जैसे ही मना किया उसके बाद से उक्त जमीन पर कूड़ा नही फेका जा रहा है।