
शादी शुदा साली को भगा ले गया था जीजा, सात साल बाद न्यायालय में ट्रायल शुरू
News desk bhagalpur bihar: एडीजे कोर्ट ने शुक्रवार को जीजा द्वारा साली को भगा ले जाने के मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी जीजा को 25 पेड़ लगाए जाने का आदेश देते हुए कहा कि स्थानीय थाने से पौधा लगाने का प्रमाण पत्र जमा करने के बाद सुनवाई शुरू होगी। न्यायालय के यह आदेश पर्यावरण को शुद्ध बनाने का नायाब तरीका है।
वर्ष 2017 में राजकुमार मंडल के उपर अपनी छोटी शादीशुदा साली को भगाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए सनोखर थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके साथ ही वह15 हजार रुपये भी ले गया था। जीजा द्वारा अपनी शादीशुदा साली को भगा ले जाने के मामले में 07 बाद एडीजे कोर्ट ने अनोखा आदेश दिया। कोर्ट ने आरोपी जीजा को यह आदेश दिया है कि वह अपने हाथों से 25 पेड़ लगाए उसके बाद उसकी सजा तय की जाएगी। कोर्ट ने आरोपी को थानेदार से पेड़ लगा देने का सर्टिफिकेट पेश करने का भी आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 28 अगस्त को होने वाली है। इस आदेश की चर्चा जोर शोर से हो रही है।

उक्त मामले में एडीजे की अदालत में 28 अगस्त को सजा के बिंदु पर बहस होगी। सनोखर थाना क्षेत्र के रहने वाले नारायण मंडल ने घटना को लेकर थाना में शिकायत की थी। लेकिन सुनवाई नही होने परथाना पर वह न्यायालय पहुंकर 156/3 दायर किया। जिसके आधार पर थाने में शादी की नीयत से अपहरण का केस दर्ज किया गया। नारायण ने बताया था राजकुमार ने ही उनकी छोटी बेटी का 30 जून 2007 को शादी नीयत से अपहरण कर लिया था। इस मामले की अगली तारीख 28 अगस्त तय किया गया है।