उत्तर प्रदेशक्राइमचंदौली

घर मे घुसकर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास 25 हजार का जुर्माना

Chandauli news: जिला सत्र न्यायालय ने 10 वर्ष पूर्व घर मे घुसकर महिला का गला दबा कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रोया अर्थदंड से दण्डित किया।

वर्ष 2013 अगस्त माह में धीना थाना क्षेत्र के रीठा गांव निवासी  वीरेंद्र रे की पत्नी अंजली राय की हत्या कर दी गयी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिलाचिकित्सालय भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मृत्यु गला दबाने से पुष्ट हुआ था। पुलिस ने  53/2013 धारा 302 भादवि में के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना कर रही थी। जिसमें पुलिस को  ने विवेचना में मेहरबान पुत्र स्व0 बेचई के खिलाफ चार्जसीट न्यायालय में दिया था। इस पर सुनवाई करते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास व 20000 रु अर्थदण्ड से दण्डित किये है। 

मृत्युंजय सिंह

मैं मृत्युंजय सिंह पिछले कई वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में कार्य करने के उपरान्त न्यूज़ सम्प्रेषण के डिजिटल माध्यम से जुडा हूँ.मेरा ख़ास उद्देश्य जन सरोकार की ख़बरों को प्रमुखता से उठाना एवं न्याय दिलाना है.जिसमे आप सभी का सहयोग प्रार्थनीय है.

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