एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल अपहरण और हत्याकांड मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं, माफिया के भाई सहित 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया है। जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया।
अतीक अहमद को आईपीसी की धारा 364 A समेत कई धाराओं में दोषी करार दिया गया। जबकि अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को निर्दोष करार दिया है। अतीक समेत तीनों दोषियों को दोषी करार दिए जाने के बाद सुनवाई हुई। सुनवाई में अभियोजन ने अधिकतम सजा की सिफारिश करते हुए आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। जबकि अतीक अहमद के वकील के ओर से माफिया की बीमारी, उम्र और जनप्रतिनिधि होने का हवाला देकर कम सजा की मांग की गई। इस मामले पर दोनों पक्षों में करीब एक घंटे तक बहस हुई।