निजी वाहन सरकारी कार्यालयों ने निहि होंगे सम्बद्ध
अपर जिलाधिकारी के लिए सम्बद्ध वाहन भी कामर्शियल नहीं
Chandauli news: उप सम्भागीय अधिकारी( एआरटीओ) सर्वेश गौतम ने जिलाधिकारी के निर्देश का हवाला देते हुए एक विज्ञप्ति सभी कार्यालय को जारी किए है। जिसमें सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में निजी नम्बर के वाहन सम्बद्ध नही होंगे। अधिकारी कामर्शियल वाहन ही सम्बद्ध करेंगे। लेकिन इस आदेश का पालन कलेक्ट्रेट के अधिकारी ही नही कर रहे हैं।
निजी वाहन स्वामी एक बार टैक्स देते है। जबकि अपने वाहन को कामर्शियल प्रयोग करते हुए जबकि शासन से सरकारी विभागों में पीपीपी मॉडल पर वाहन सम्बद्ध कराने का दिशा निर्देश है। लेकिन निजी वाहन लगाकर धन कमा रहे है। इससे टैक्स की चोरी हो रही है।
शासन के गाइड लाइन के तहत जिलाधिकारी ने एआरटीओ को इसका पालन कराने का दिशा निर्देश दिए है। इसमें कलेक्ट्रेट में ही अपर जिलाधिकारी के लिए पूर्ववर्ती अधिकारी ने मानक को ताक पर रखते हुए निजी वाहन सम्बद्ध कराये थे। जो उसी समय से यह परंपरा चली आ रही है। अब बड़े साहब को किसकी मजाल जो टोके की जिस गाड़ी से चल रहे वह मानक बिहीन है।