जमानत के लिए उच्च न्यायालय में करनी होगी अपील
Chandauli news: धानापुर थाना के गैंगेस्टर तथाकथित भाजपा नेता का जमानत बुधवार को एडीजे प्रथम एफटीसी न्यायाधीश श्याम बाबू ने खारिज कर दिया। बलुआ पुलिस ने सोमवार के दिन मथेला पुल से गैंगेस्टर आरोपी को गिरफ्तार किया था। इनके उपर रंगदारी मांगने, मारपीट बलबा सहित जनपद के कई थाने में मुकदमा दर्ज है।
धानापुर में संध्या हॉस्पिटल के संचालक ने 10 लाख रुपया रंगदारी मांगने का एक शिकायत थाने पर किया था। रंगदारी मांगने का ऑडियो पुलिस को मिली थी। जिसकी जांच में सकलडीहा कोतवाली के धरहरा गांव निवासी भाजपा नेता शैलेन्द्र कवि का नाम प्रकाश में आया था। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उसी मामले में न्यायालय से वर्ष 2023 में एनबीडब्ल्यू जारी हुआ। सदर कोतवाली पुलिस ने एनबीडब्ल्यू जारी होते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद जिले में हड़कम्प मच गया। पुलिस पर दबाव शुरू हुआ। दर्जनों की संख्या में समर्थक व भाजपाई थाने का घेराव कर छोड़े जाने का दबाव देने लगे। हालांकि पुलिस ने न्यायालय के सम्मन का हवाला देते हुए आरोपी को छोड़े जाने से मना कर दिया। इसके बाद उच्च स्तर के पैरवी के बाद न्यायालय ने रात्रि में ही जमानत दे दिया था। पुलिस मुकदमें में चार्जसीट लगा दिया। वहीं इसकी रिपोर्ट गैंगेस्टर के लिए जिलाधिकारी के यहां रिपोर्ट दे दिया।
पुलिस के रिपोर्ट पर जिलाधिकारी निखिल टी फुन्डे ने गैंगेस्टर की कार्यवाही के लिए संस्तुति कर दिया। जिलाधिकारी के यहां से सन्तुति होने पर बलुआ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।एक बार फिर से गिरफ्तारी की जानकारी होने के बाद पुलिस थाने का घेराव शुरू हुआ। हालांकि पुलिस ने न्यायालय में आरोपी को पेश कर दिया। जहां से 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया।
बुधवार को जमानत के लिए अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल एफटीसी कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल किया। जहां न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता ने अवधेश कुमार पांडेय ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा। शासकीय अधिवक्ता के तर्क पर एडीजे प्रथम एफटीसी श्यामबाबू ने जमानत खारिज कर दिया।