Chandauli news: सदर कोतवाली में नाबालिक से छेड़खानी के मामले में नामजद अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय पास्को ने 03 साल की सजा व 5000₹ से दण्डित किया है।
सदर कोतवाली में सैयदराजा कोतवाली के बगहिं गांव निवासी रामदास मौर्या पुत्र जगदम्बा के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 418\17 354 क, 504 के तहत एफआईआर दर्ज कराते हुए। नाबालिक ने छेड़खानी का आरओ लगाया था। जिसपर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने चार्जसीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस पर गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट पास्को ने रामदास मौर्य को दोषी मानते हुए 03 वर्ष की सजा व 5000 रुपया अर्थ दंड से दण्डित किया है।