बिना मानक के बना सूर्या हॉस्पिटल, जिला पंचायत चलाएगा बुलडोजर!
जिलापंचायत से बिना नक्शा पास क्रय बना लिया हॉस्पिटल, जांच में पायी अनियमितता
Chandauli news: नगर में संचालित सूर्या हॉस्पिटल की मुसीबत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले सीएमओ के यहां से नोटिस मिली थी कि ट्रामा सेंटर लिखाकर अस्पताल का संचालन अवैध है। आनन फानन में अस्पताल सञ्चालक ने ट्रामा सेंटर बोर्ड से हटाया। उसके बाद जिला पंचायत ने अस्पताल निर्माण को अवैध बताते हुए तत्काल दुरुस्त कराने का निर्देश दिया है। अन्यथा तय सीमा तक मानक को दुरुस्त नही किया गया तो बुलडोजर चलाने की कार्यवाही की जायेगी।
सूर्या हॉस्पिटल में जेवरियाबाद के वागीश नागवंशी की पत्नी का इलाज के दौरान हालात चिंताजनक हो गया था। उसके बाद चिकित्सक ने नागवंशी के पत्नी को रेफर कर दिया। जिसका रास्ते मे ले जाते समय मृत्यु हो गयी थी। इसकी जानकारी होने के बाद वागीश के भाई आशीष नागवंशी ने जिलाप्रशासन से अस्पताल के मानक को जांच कराने की मांग किया। इसके साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट में अस्पताल के सन्चालन पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया। हाईकोर्ट के संज्ञान में लेते ही जिलाप्रशासन हरकत में आ गयी। सीएमओ ने सूर्या हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर को अवैध घोषित करते हुए तत्काल ट्रामा को हटाने का निर्देश दिया।
वहीं जिला पंचायत प्रशासन ने भी अस्पताल निर्माण में मानक पूर्ण न करने का आरोप लगाते हुए तत्काल ठीक कराने के लिए कहा है। जिला पंचायत प्रशासन की माने तो अस्पताल में निर्माण में अग्निशमन के मानक को ध्यान में नही रखा गया है। इसके साथ ही अस्पताल का वार्ड भी मानक बिहीन है। मरीज को ले जाने के लिए जो रैम्प बना है वह भी मानक विहीन है। रैम्प का मानक 2.4 मीटर होना चाहिए लेकिन निर्माण में रैम्प की चौड़ाई 1.2मीटर है।