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सकलडीहा विधायक को तीन माह की सजा

2015 के जिपं चुनाव में निर्दल विधायक के साथ बदसलूकी का आरोप

Chandauli news: जिला सत्र (एमपी एमएलए) न्यायालय ने सकलडीहा के सपा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव को तीन माह का सजा सुनाया। न्यायालय से दोषी होते ही विधायक समर्थकों में मायूसी छा गयी। हालांकि न्यायालय ने विधायक के जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया। अब उन्हें जेल नही जाना होगा।

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वर्ष 2015 के चहनियां सेक्टर 04 से धानापुर के पूर्व विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव का छोटा भाई अनिल यादव चुनाव मैदान में थे। वहीं सकलडीहा के निर्दल विधायक सुशील सिंह प्रभुनारायण चौहान को अपना समर्थन दिए थे। मतदान के दिन सपा के पूर्व विधायक व सकलडीहा के निर्दल विधायक सुशील सिंह एक स्थान पर टकरा गए। जहां वोट को लेकर विधायक द्वय में तीखी बहस हो गयी। इस दौरान स्पा समर्थकों ने बदसलूकी किया था। विधायक को उनके समर्थकों ने एक विद्यालय में सुरक्षित स्थान पर ले गए। विधायक ने शासन सत्ता पर लपरवाही का आरोप लगाते हुए सपा विधायक प्रभुनारायण सहित एक दर्जन के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को सजा सुनाई।

मृत्युंजय सिंह

मैं मृत्युंजय सिंह पिछले कई वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में कार्य करने के उपरान्त न्यूज़ सम्प्रेषण के डिजिटल माध्यम से जुडा हूँ.मेरा ख़ास उद्देश्य जन सरोकार की ख़बरों को प्रमुखता से उठाना एवं न्याय दिलाना है.जिसमे आप सभी का सहयोग प्रार्थनीय है.

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