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पास्को आरोपी को 20 साल की सजा, 22 हजार का जुर्माना

Chandauli news: विशेष न्यायाधीश पास्को ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा व 22 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। आरोपी के उपर अलीनगर थाने में वर्ष 2018 में दर्ज मुकदमें की पुलिस ने पैरवी करते हुए सजा कराया।

वर्ष 2018 में धोबिया का पूरा  पुरैनी थाना अलीनगर के एक ब्यक्ति ने थाने में पहुंचकर गांव के ही एक ब्यक्ति चंद्रशेखर के खिलाफ नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया। उसके साथ दुराचार भी किया। पिता के तहरीर पर अलीनगर थाने में 211/18 धारा 363 ,366 ,376 IPC व 3 \4 पॉक्सो एक्ट विरुद्ध अभियुक्त शेखर उर्फ चंद्रशेखर चौहान पुत्र कांता चौहान निवासी पुरैनी थाना अलीनगर जनपद चंदौली के पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक ने पास्को व महिला अपराध के मामले में विशेष पैरवी कराया। जिसका परिणाम रहा कि बुधवार माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनपद चंदौली द्वारा अभियुक्त शेखर उर्फ चंद्रशेखर पुत्र कांता को 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 22,000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है ।

मृत्युंजय सिंह

मैं मृत्युंजय सिंह पिछले कई वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में कार्य करने के उपरान्त न्यूज़ सम्प्रेषण के डिजिटल माध्यम से जुडा हूँ.मेरा ख़ास उद्देश्य जन सरोकार की ख़बरों को प्रमुखता से उठाना एवं न्याय दिलाना है.जिसमे आप सभी का सहयोग प्रार्थनीय है.

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