राज्य

शराब पीने के लिए 21 वर्ष का होना जरूरी

लखनऊ। युवाओं को शराब की लत न लगने पड़े इसके लिए संयुक्तपुलिस आयुक्त लखनऊ पीयूष मोर्दिया ने गाइडलाइन जारी किया है।अब 21 की उम्र के बिना शराब व बियर न मिलेगी और न ही बेचने की अनुमति होगी। इसका उलंघन करने वालो को जेल भी जाना पड़ सकता है। यह गाइडलाइन शराब की दुकानों के साथ साथ रेसुरेन्ट, होटल पर भी लागू किया गया है। होटल रेस्टुरेंट के सीसी कैमरा का औचक कभी भी जांच कराने का निर्देश जारी किए है। जहाँ उलंघन मिले उन लोंगो पर कार्यवाही तय है।

फोटो: संयुक्त पुलिस आयुक्त का जारी आदेश

होली से पूर्व संयुक्त आयुक्त पुलिस के इस आदेश से होली के बहाने शराब पीकर हुड़दंग करने वालो के लिए यह खबर काफी कष्टप्रद हो सकता है।

मृत्युंजय सिंह

मैं मृत्युंजय सिंह पिछले कई वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में कार्य करने के उपरान्त न्यूज़ सम्प्रेषण के डिजिटल माध्यम से जुडा हूँ.मेरा ख़ास उद्देश्य जन सरोकार की ख़बरों को प्रमुखता से उठाना एवं न्याय दिलाना है.जिसमे आप सभी का सहयोग प्रार्थनीय है.

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