लखनऊ। युवाओं को शराब की लत न लगने पड़े इसके लिए संयुक्तपुलिस आयुक्त लखनऊ पीयूष मोर्दिया ने गाइडलाइन जारी किया है।अब 21 की उम्र के बिना शराब व बियर न मिलेगी और न ही बेचने की अनुमति होगी। इसका उलंघन करने वालो को जेल भी जाना पड़ सकता है। यह गाइडलाइन शराब की दुकानों के साथ साथ रेसुरेन्ट, होटल पर भी लागू किया गया है। होटल रेस्टुरेंट के सीसी कैमरा का औचक कभी भी जांच कराने का निर्देश जारी किए है। जहाँ उलंघन मिले उन लोंगो पर कार्यवाही तय है।
होली से पूर्व संयुक्त आयुक्त पुलिस के इस आदेश से होली के बहाने शराब पीकर हुड़दंग करने वालो के लिए यह खबर काफी कष्टप्रद हो सकता है।