अप्रैल 2025 से पूर्व जनपद निवास पर रोक, पुलिस सगे सम्बन्धियो पर भी रखेगी निगाह
पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी कोर्ट से आदेश जारी
Chandauli news: पुलिस के जांच में लगातार आपराधिक गतिविधियों में सक्रियता की रिपोर्ट पर अब ऐसे लोंगो को जिले में निवास पर रोक लगा दिया गया। पुलिस के रिकॉर्ड में अपराधी प्रवित्ति के 10 ब्यक्तियों को जिलाधिकारी निखिल टी फुन्डे ने अपने न्यायालय से जिला बदर का आदेश पारित कर दिया। अब इन लोंगो को सबंधित थाना जिले से बाहर की बार्डर सीमा तक छोड़ेगी। निरोधात्मक कार्यवाही के बाद पुनः 06 माह के पूर्व जनपद में आगमन होने पर अलग से कार्यवाही होगी।
शुक्रवार को जिलाधिकारी निखिल टी फुन्डे ने जिलाबदर की कार्यवाही पर न्यायालय में सुनवाई कर रहे थे। जिसमें जिले के विभिन्न थानों से अपराधी प्रवित्ति के लोगो के खिलाफ आयी रिपोर्ट पर जिला बदर घोषित कर दिया।
धानापुर थाने के अमूल पाण्डेय पुत्र केशव उर्फ बलिराम पाण्डेय निवासी ग्राम-हेतमपुर को जिला बदर घोषित किया गया। इनके खिलाफ अवैध हथियार रखने व शराब आदि मामले में चिह्नित है। इनके उपर सकलडीहा व धानापुर में आधा दर्जन मुकदमें विभिन्न धाराओं में दर्ज है। रमेश बिंद उर्फ बाढू पुत्र मुसाफिर बिंद निवासी ग्राम कवई पहाडपुर थाना धानापुर इनके ऊपर भी अवैध हथियार रखने का आरोप है। प्रदीप सिंह उर्फ बऊ सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी ग्राम खडान थाना धानापुर इनके उपर हत्या,चोरी,गैगेस्टर एक्ट,अवैध हथियार रखना जैसे संगीन मामले पुलिस के रिपोर्ट में मिली है।
मुगलसराय पुलिस ने संजय सोनकर पुत्र सोहन सोनकर निवासी सतपोखरी थाना मुगलसराय मार-पीट करने के अभ्यस्त है। जिनके उपर एक दर्जन से अधिक बार शिकायती पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज है। धीना थाने के सोनू सिंह उर्फ सतीश सिंह उर्फ विपिन सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम बभनियाव के को जिला बदर घोषित किया गया है। इनके उपर हत्या,हत्या का प्रयास,अवैध हथियार रखने, गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। कलाधर सिंह उर्फ विजय बहादुर सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह निवासी ग्राम महुरा के खिलाफ आबकारी अधिनियम, गैगेस्टर एक्ट, धोखाधड़ी की रिपोर्ट दिया है
।नौगढ पुलिस ने पप्पू उर्फ संजय चौहान पुत्र रामसूरत चौहान निवासी ग्राम कर्माबंधा थाना नौगढ गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रुरता अधिनियम के तहत नामजद होने पर व संलिप्त होने पर जिला बदर की रिपोर्ट दिया गया है। सकलडीहा पुलिस ने रिंकु सिंह उर्फ चंद्रजीत सिंह पुत्र निवास सिंह निवासी ग्राम नोनार तुलसी आश्रम निवासी पर मार-पीट करने का अभियोग दर्ज होने की रिपोर्ट प्रेषित किया है। गोविंद राम पुत्र स्व मिश्री राम निवासी ग्राम खोर थाना सकलडीहा के खिलाफ गैगेस्टर एक्ट,धोखाधड़ी करना,चोरी करना आदि मामले में वांछित होने की रिपोर्ट दिया है।
इलिया पुलिस ने प्रदीप मौर्या पुत्र स्व0 शंभू मौर्या निवासी ग्राम फतेपुर कला निवासी पर गोवध निवारण अधिनियम, मार-पीट करने,अवैध हथियार रखने की रिपोर्ट दिया है। इन सभी को छह माह के लिए जिला बदर किया गया है।