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शाहबगंज पुलिस के रिपोर्ट पर डीएम ने किया जिला बदर

06 माह तक जनपद का नही कर सकते दर्शन

Chandauli news: गैर कानूनी कार्य का आदतन अभियुक्त को पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी निखिल टी फुन्डे की कोर्ट ने जिलाबदर की सजा सुना दिया। अब जिले में गैर कानूनी कार्य की बात तो दूर अब जनपद दर्शन व निवास पर रोक लग गया। अभियुक्त को पुलिस जिले के सीमा से इस हिदायत के साथ बाहर का रास्ता दिखाएगी कि आगामी 06 माह तक के अंदर जनपद में दिखा तो बड़ी कार्यवाही होगी।

शाहबगंज थाना के केरायगांव निवासी जाफर खां पुत्र मेराज खां का नाम 2008 में गौतश्करी के मामले में नाम प्रकाश में आया। जिसके ऊपर  शाहबगंज थाने में मु0अ0सं0 117/2008 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उंसके बाद वर्ष 2011 में भी  मु. अ. सं. 13/2011 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि० के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। 2018 में  मारपीट गाली गलौज कर मामले में  धारा 147,323,504,506 भा०द०वि० तथा  मु0अ0सं0 212/2018 धारा 8/2020 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने पर पुलिस 2019 में गुंडा की कार्यवाही कर दी। जिसपर जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई करते हुए। जिला बदर की सजा सुना दिया।

जिलाधिकारी कोर्ट से जिलाबदर की कार्यवाही के बाद पुलिस अभियुक्त को जिला की सीमा से रविवार को बाहर छोड़ते हुए हिदायत दिया कि छह माह तक वह जिला के सीमा में दिखाई नही देगा। अन्यथा यह कार्यवाही बढ़ जाएगी।

मृत्युंजय सिंह

मैं मृत्युंजय सिंह पिछले कई वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में कार्य करने के उपरान्त न्यूज़ सम्प्रेषण के डिजिटल माध्यम से जुडा हूँ.मेरा ख़ास उद्देश्य जन सरोकार की ख़बरों को प्रमुखता से उठाना एवं न्याय दिलाना है.जिसमे आप सभी का सहयोग प्रार्थनीय है.

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