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नाबालिग से किया रेप तो नही होगा बेल, रहना होगा जेल

घरवालों से समझौता के बाद भी नही हटेगा मुकदमा

प्रयागराज। ईलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट आदेश जारी कर दिया कि नाबालिक से छेड़छाड़ व रेप जैसे जघन्य अपराध का केस पीड़ित परिवार के समझौता से नही समाप्त हो सकता।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जे जे मुनीर ने ओमप्रकाश की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामले में पीड़ित पक्ष को समझौता का स्वतंत्रता नही है। भले ही दोनों पक्ष शादी भी कर लिया हो। याची के खिलाफ झांसी में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने यह फैसला दिया। जिसमे यह आरोप लगा था कि आरोपी ने एक विधवा महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुराचार किया। बाद में उसकी नाबालिक बेटी से छेड़छाड़ किया। उसके बाद जब मुकदमा लिखा गया तो महिला से शादी भी कर लिया।

मृत्युंजय सिंह

मैं मृत्युंजय सिंह पिछले कई वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में कार्य करने के उपरान्त न्यूज़ सम्प्रेषण के डिजिटल माध्यम से जुडा हूँ.मेरा ख़ास उद्देश्य जन सरोकार की ख़बरों को प्रमुखता से उठाना एवं न्याय दिलाना है.जिसमे आप सभी का सहयोग प्रार्थनीय है.

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