58 के हुए सैयदराजा इंस्पेक्टर, डीजीपी का आदेश होगा लागू या फिर बनी रहेगी कृपा
पड़ोसी जिलों में आचार संहिता में भी हुआ फेरबदल
Chandauli news: जिले के भारी भरकम इंस्पेक्टर गुरुवार को 58 वर्ष के हो गए। विभागीय शासनादेश के हिसाब से अब जिले के किसी भी थाना या कोतवाली का चार्ज इनको नही दिया जा सकता। ऐसे में नियम कानून को मानने वाले इनको पदमुक्त करेंगे या फिर चुनाव आचार संहिता की ओट में इसके उपर अपनी कृपा दृष्टि का आशीर्वाद देंगे। इस बात की चर्चा विभाग में तैर रही है।
पुलिस विभाग में शासन ने 55 वर्ष की उम्र पार करने वाले पुलिस कर्मियों के कार्य क्षमता के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने का आदेश दिया है। जिसमें अधिकांश लोंगो को अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया। इसके साथ ही इंस्पेक्टर के लिए डीजीपी स्तर से यह लागू किया गया कि 58 वर्ष की उम्र पार करने वाले इंस्पेक्टर को थाने का चार्ज नही दिया जाएगा।
शासनादेश की बात करें तोथाना सैयदराजा के प्रभारी गुरुवार को 58 वर्ष की आयु पार कर लिए। इस हिसाब से उनके इंचार्ज बनने का रास्ता लगभग बन्द हो गया।अब शासनादेश कर कारण भारी भरकम इंस्पेक्टर का हटाया जाना तय है। यह बात अलग है कि आचार अहिता का बहाना बनाकर उनके ऊपर उच्चाधिकारी कृपा बनाये रखते या फिर नियम कानून को वरियता क्रम में रखते हुए उन्हें पदच्युत करते हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि इस फेरबदल में आचार संहिता आड़े नही आ सकता। शासन के नियम कानून को देखते हुए एक रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजनी होगी। जहां से तत्काल अनुमति मिल जाती है। अभी हाल फिलहाल में इस आचार संहिता में अन्य पड़ोसी जिलों में थाना प्रभारियों का फेरबदल भी हुआ है। हालांकि इस सीट के खाली होने की सम्भावना को लेकर दावेदारी पेश करने वाले भी सक्रिय हो गए है।