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18 से कम उम्र के बच्चे चलाते मिले गाड़ी तो अभिभावक जाएंगे जेल

शासन ने सड़क दुर्घटना रोकने के लिए कानून का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश

Lucknow news: आप का बेटा या बेटी 18 वर्ष से कम है, लेकिन लाड़ प्यार व दुलार कर साथ साथ एडवांस एक्टिविटी के कारण बच्चा मोटरसाइकिल, स्कूटी या फिर चार पहिया वाहन चलाना सिखा गया हो। उसके बाद बाजार या फिर छोटे छोटे काम के लिए उसे मोटरसाइकिल की आदत पकड़ाने वाले अभिभावकों का यह पुत्र प्रेम उन्हें जेल का भी सफर तय करा सकता है। जी हां यह  सुनने में भले ही अटपटा लग रहा हो लेकिन सोलह आने सत्य है।

प्रदेश में 18 साल से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल में दो-चार पहिया वाहन चलाने की अनुमति नही होगी। शासन ने इसके लिए परिवहन विभाग को एडवाइजरी जारी कर दिया है। जिसके बाद माध्यमिक विद्यालयों में सख्ती की जाएगी। इसके लिए अभियान चलाकर युवाओं को जागरूक किया जाएगा। विद्यालय में एक रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाएगा। सभी कक्षाओं में एक-एक विद्यार्थी को रोड सेफ्टी कैप्टन बनाया जाएगा। विद्यालय में एक क्लास सड़क सुरक्षा की जानकारी पर भी लगेगी। हर विद्यालय में एक शिक्षक को नोडल बनाकर परिवहन विभाग के सहयोग से ऑनलाइव व ऑफलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 

हाल में परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह की ओर से इसे लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कम उम्र में वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका पालन कड़ाई के साथ होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया की कम उम्र के बच्चे को वाहन चलाते पकड़ा गया तो बच्चों के अभिभावक के खिलाफ कार्यवाही होगी

मृत्युंजय सिंह

मैं मृत्युंजय सिंह पिछले कई वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में कार्य करने के उपरान्त न्यूज़ सम्प्रेषण के डिजिटल माध्यम से जुडा हूँ.मेरा ख़ास उद्देश्य जन सरोकार की ख़बरों को प्रमुखता से उठाना एवं न्याय दिलाना है.जिसमे आप सभी का सहयोग प्रार्थनीय है.

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