सूर्या हॉस्पिटल के संचालक व डॉक्टर के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा
बिना नवीनीकरण के अस्पताल सन्चालन पर दर्ज हुआ मुकदमा
Chandauli news: जिले के चर्चित सूर्या अस्पताल(surya hospital & trama) के संचालक व चिकित्सक के खिलाफ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उप चिकित्साधिकारी ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा कराया है। अस्पताल संचालक के उपर आरोप है कि बिना रजिस्ट्रेशन के नवीनकरण हुए इन्होंने अपने अस्पताल में मरीजों का ईलाज किया। सदर कोतवाली में धारा 15(3) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
बतातें चले कि हाईकोर्ट के राज्य विधि सलाहकार आशीष सिंह नागवंशी के छोटे भाई वागीश सिंह नागवंशी के पत्नी विभा सिंह को ईलाज के लिए सूर्या हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जहाँ बिना किसी चिकित्सक के ही महिला को भर्ती रखा गया। हालत चिंताजनक होने पर बिना ऑक्सीजन के ही रेफर कर दिया गया। रास्ते मे महिला ने दम तोड़ दिया। इसके बाद से मामला तूल पकड़ लिया।
आशीष सिंह ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत किया कि यह अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के चला रहा है। इस अस्पताल को ट्रामा सेंटर का नाम दिया गया है। जबकि यहां कोई चिकित्सक नही है। आशीष सिंह ने 30 मई को जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर शिकायत किये थे। शासकीय अधिवक्ता के शिकायत पर सीएमओ से जिलाधिकारी ने जांच कराया। जिसमें यह पाया गया कि अस्पताल का रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल को ही समाप्त हो गया। लेकिन अस्पताल का संचालन अनवरत जारी रहा। जिस दिन विभा सिंह को ईलाज के लिए भर्ती कराया गया था उस दौरान भी अस्पताल के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नही कराया गया था।
शुक्रवार को अपर चिकित्साधिकारी ने सदर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर अस्पताल संचालक सन्तोष तिवारी, चिकित्सक गौतम त्रिपाठी व डॉ यशी त्रिपाठी पर धारा 154 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया है।
जिस आरोप में सूर्या पर हुई कार्यवाही वैसी लापरवाही जनपद के अधिकांश अस्पतालो में
सूर्या अस्पताल संचालक के खिलाफ आशीष नागवंशी ने शिकायत किया तो विभाग ने बिना रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के अस्पताल सन्चालन पर कार्यवाही किया है। जबकि विभगीय सूत्रों की माने तो जनपद में संचालित अधिकांश अस्पतालों के सन्चालन लगभग एक माह तक बिना रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के हुआ है। आखिर ये लोंगो पर विभाग स्वंय सज्ञान लेकर कार्यवाही करेगा। यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है।