Chandauli news: अधिवक्ताओ ने न्यायिक हड़ताल पर “सुप्रीम”रोक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा वास्तविक समस्याओं के लिए बनेगा शिकायत निवारण समिति
Chandauli news: अधिवक्ता अब जब चाहे तब न्यायिक कार्य (judicial work) से विरत नही हो सकते। उनके आंदोलन के कारण अब फरियादी व न्यायालय का समय बर्बाद नही होगा। अधिवक्ताओं को अब अपनी बात आंदोलन से नही बल्कि राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति(State Level Grievance Redressal Committee) के समक्ष रखेंगे। यह निर्णय न्यायमूर्ति एम आर शाह व न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने दिया है।
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पीठ ने कहा कि अधिवक्ता अपने वास्तविक समस्या को राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति के समक्ष रख सकते है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को दिशा निर्देश दिया है कि वह राज्य में अधिवक्ताओं के लिए राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति बनाएं। जिससे यह लोग अपनी वास्तविक शिकायत कर सकें। जिसपर गम्भीरता से कार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ने कहा कि अधिवक्ताओ के न्यायिक कार्य से विरत होने का सबसे ज्यादा नुकसान सुदूर क्षेत्र से आने वाले फरियादियों को होता है। जिसके कारण न्यायालयों में फाइलों का अम्बार लगा रहता है।