भाजपा नेता के अंगरक्षक ने लिखाया लूट का मुकदमा, न्यायालय ने दी जमानत
न्यायालय ने 25-25 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र पर दिया जमानत
Chandauli news: सदर कोतवाली में भाजपा नेता सूर्यमुनि तिवारी ने नेगुरा मोड़ पर अपने साथ हुए अभद्रता के बाद सदर कोतवाली में अपने अंगरक्षक से प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया था। भाजपा नेता के दबाव में पुलिस ने लूट के प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा जैसे कई संगीन धारा में मुकदमा दर्ज कर असरोपियों को जेल भेज दिया था। इन आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार मिश्र की अदालत ने अभियुक्त व अभियोजन पक्ष के के तर्क को सुनने के बाद अभियुक्त को 25-25 हजार के निजी बंधपत्र जमा करने पर जमानत दिया।
पिछले 04 फरवरी को बबुरी से चन्दौली किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सूर्यमुनि तिवारी अपने लव लश्कर के साथ आ रहे थे। नेगुरा मोड़ के समीप चार ब्यक्ति राजेश व सन्तोष व दो अन्य ने भाजपा नेता का रास्ता रोका। इसमें दोनों पक्ष ने कहासुनी व गाली गलौज हुआ। इसके बाद भाजपा नेता ने एसपी को इसकी जानकारी दिया। इसके बाद सदर कोतवाली में अपने अंगरक्षक अमित कुमार चौरसिया से प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस ने लूट, सरकारी कार्य में बाधा जैसे आधा दर्जन संगीन मामले में मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को जेल भेज दिया।
गुरूवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दोनों ब्यक्तियों के जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। इस पर निचली अदालत में आरोपी के अधिवक्ता झनमेझय सिंह ने अपना तर्क रखा। अभियोजन अधिवक्ता ने जमानत देने पर आपत्ति दर्ज कराया। हलांकि दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपना अपना तर्क न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया। जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार मिश्र ने बचाव पक्ष के तर्क पर सहमत होते हुए दोनों आरोपियों को जमानत देते हुए ब्यक्तिगत रूप से 25- 25 हजार का बंधपत्र पत्र जमा करने का निर्णय सुनाया।