क्राइम

पास्को अभियुक्त को सात साल की सजा

अयोध्या। पास्को के तहत विशेष न्यायाधीश द्वितीय ने एक अभियुक्त को सतग वर्ष की सजा व नौ हजार का अर्थ दण्ड से दण्डित किये है। ।

 पटरंगा थाने में वर्ष 2018 को परसमऊ निवासी कमल वर्मा पुत्र स्व0 राम केवल वर्मा के खिलाफ नाबालिक से छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमे नाबालिक के आरोप पर पुलिस ने 363,366,376,506 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए चार्ज सीट न्यायालय में पेश किया था। जिस पर पुलिस ने पैरवी भी किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से के पी सिंह व आशीष द्विवेदी ने पक्ष रखा।जिसके बाद विशेष न्यायाधीश पास्को द्वितीय ने दोषी करार करते हुए अभियुक्त कमल वर्मा  को 07 वर्ष सश्रम कारावास व ₹9000 अर्थदंड से दंडित किया। 

मृत्युंजय सिंह

मैं मृत्युंजय सिंह पिछले कई वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में कार्य करने के उपरान्त न्यूज़ सम्प्रेषण के डिजिटल माध्यम से जुडा हूँ.मेरा ख़ास उद्देश्य जन सरोकार की ख़बरों को प्रमुखता से उठाना एवं न्याय दिलाना है.जिसमे आप सभी का सहयोग प्रार्थनीय है.

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