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सुप्रीम कोर्ट में बैलेट से चुनाव कराने की जनहित याचिका खारिज

कोर्ट ने कहा ईवीएम हैक करने का कोई ठोस सबूत किसी के पास नहीं

Chandauli news: देश में पुनः चुनाव प्रकिया को बैलेट से कराये जाने के जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को खरिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पड़ी किया कि ईवीएम हैक करने का आरोप प्रायः लगाया जा रहा रहा है लेकिन किसी एक के पास ऐसे हैक करने का कोई सबूत नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जनपद में आचार संहिता लागू होने पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पीआई एल संख्या 718/2024 डॉ0 एस0 के0 पाल बनाम भारत संघ और अन्य के  ईवीएम के संबंध में जनहित याचिका पर सुनवाई करते न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और पी बी वार्ले ने सुनवाई करते हुए याचिका पर टिप्पड़ी करते हुएखारिज कर दिया कि ईवीएम छेड़छाड़ पर किसी के पास अब तक कोई तथ्यपरक सबूत निहि दिया। याचिका में भारतीय चुनाव में पेपर बैलेट प्रणाली को पुनः शुरू करने की मांग की गई थी।

मृत्युंजय सिंह

मैं मृत्युंजय सिंह पिछले कई वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में कार्य करने के उपरान्त न्यूज़ सम्प्रेषण के डिजिटल माध्यम से जुडा हूँ.मेरा ख़ास उद्देश्य जन सरोकार की ख़बरों को प्रमुखता से उठाना एवं न्याय दिलाना है.जिसमे आप सभी का सहयोग प्रार्थनीय है.

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