उत्तर प्रदेशक्राइमखेलचंदौलीमनोरंजनमिर्जापुरमुरादाबादराजनीतिराज्यराष्ट्रीयलख़नऊवाराणसीशिक्षा/रोजगार

जिले में 16 दिसम्बर तक के लिए लागू हुआ धारा 163

दो दिन पूर्व से लागू है धारा 163, चार या चार से अधिक लोंगो के एक साथ इकठ्ठा होने पर रोक

163 का कड़ाई से हुआ पालन तो दीपावली पर पटाखा बिक्री पर लग जायेगी रोक!

Chandauli news: जिला मजिस्ट्रेट निखिल ति फुन्डे ने आगामी त्योहार व परीक्षा को देखते हुए जनपद में 24 अक्टूबर से 12 दिसम्बर तक बीएनएस की धारा 163( धारा 144) लागू किया है। यह आदेश दो दिन पूर्व जारी हुआ है। जिसका पालन कराने के लिए 26 अक्टूबर से सार्वजनिक किया गया है। धारा 163 का ठीक से पालन किया गया तो इसके अधीन दीपावली के त्योहार में बिकने वाले पटाखा पर भी पुलिस रोक लगा सकती है।

जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद में धारा 163 लागू करने के पीछे  दीपावली, अन्नकूट, छठ पूजा के अलावा सिख्ख समुदाय का त्योहार है। इसमें अवांछनीय एवं असामाजिक तत्वों द्वारा अनुशासनहीनता, मारपीट करने एवं शान्ति भग करने की सम्भावना जताते हुए यह लागू किया गया है। 

धारा 163 में यह प्रतिबंध:  कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण जनपद में लाठी-डण्डा, स्टिक अथवा नुकीले एवं धारदार शस्त्र जैसे तलवार, भाला, बल्लम, भुजाली, छूरी-चाकू आदि किसी प्रकार का अस्त्र अथवा ऐसे, किसी विस्फोटक पदार्थ, विनाशकारी आपत्तिजनक सामग्री जैसे पटाखा, राकेट आदि अपने पास नहीं रखेगा एवं अवैध शस्त्र धारण करके नहीं चलेगा तथा कोई आक्रामक पदार्थ जैसे इंट-पत्थर आदि के टुकडे एकत्रित नहीं करेगा।

मृत्युंजय सिंह

मैं मृत्युंजय सिंह पिछले कई वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में कार्य करने के उपरान्त न्यूज़ सम्प्रेषण के डिजिटल माध्यम से जुडा हूँ.मेरा ख़ास उद्देश्य जन सरोकार की ख़बरों को प्रमुखता से उठाना एवं न्याय दिलाना है.जिसमे आप सभी का सहयोग प्रार्थनीय है.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page